CG - बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका! सहायक शिक्षक पद पर डिप्लोमा धारकों को मिलेगी नियुक्तियां, बीएड धारकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज…..



CG - बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका! सहायक शिक्षक पद पर डिप्लोमा धारकों को मिलेगी नियुक्तियां, बीएड धारकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज…..

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बिलासपुर। छत्‍तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती मामले में डीएड और बीएड शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज करते हुए 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। जिसमें शिक्षा विभाग से 42 दिनों के भीतर पुनरीक्षित सूची जारी कर (डीएलएड) डिप्लोमा धारकों को नियुक्तियां देने का आदेश दिया था।  

आपको बता दें राज्य में शिक्षा विभाग ने 2023 में 12489 पदों का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें से 6285 पद सहायक शिक्षक के थे। सहायक शिक्षकों की योग्यता को लेकर छत्तीसगढ़ में मामला लंबित था। छत्तीसगढ़ राज्य में सहायक शिक्षकों की पदों पर भी बीएड डिग्रीधारकों को शर्तों के आधार पर नियुक्तियां दे दी गई थी। 

इसके खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को बीएड डिग्री को सहायक शिक्षक पद के लिए अमान्य करते हुए शिक्षा विभाग को 42 दिनों के अंदर पुनरीक्षित सूची जारी कर डीएलएड डिप्लोमा धारकों को नियुक्तियां देने का आदेश दिया था।

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