कवर्धा से रविंद्र शुक्ला क़ी रिपोर्ट
अब सरकारी कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकेंगे। इस फैसले के तहत कर्मचारियों को नियमित रिटायरमेंट जैसी सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
सरकार ने नए नियमों को लागू कर कर्मचारी हितों को ध्यान में रखा है। इस फैसले के तहत कर्मचारियों को सामान्य रिटायरमेंट के सभी लाभ मिलेंगे। आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में विस्तार से।
भारत में रिटायरमेंट की उम्र का नया नियम
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सरकारी कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं।
नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, अब कर्मचारी 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट का विकल्प चुन सकते हैं।
• सभी सुविधाएं सामान्य रिटायरमेंट जैसी:कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद भी वही सुविधाएं दी जाएंगी, जो सामान्य रिटायरमेंट पर मिलती हैं।
• NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) के तहत रिटायरमेंट: यह सेवा केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जो केंद्रीय सिविल सर्विस 2021 के नियमों के तहत NPS में शामिल हैं।
3 महीने पहले देनी होगी सूचना
गाइडलाइन्स के अनुसार, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को अपने नियोक्ता को कम से कम तीन महीने पहले लिखित सूचना देनी होगी।
• नियोक्ता को यह आवेदन अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होगा।
• तीन महीने का नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद रिटायरमेंट प्रभावी होगी।
क्या है नया नियम?
के अनुसार, कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इसके तहत:
मीडिया रिर्पोट के अनुसार जो कर्मचारी केंद्रीय सिविल सर्विस रूल्स 2021 के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)में आते हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
2 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी किसी भी समय रिटायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3 यह रिटायरमेंट सामान्य रिटायरमेंट की तरह माना जाएगा और सभी लाभ दिए जाएंगे।